Sunday, May 19, 2024
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15 साल पुराने वाहनों को बेचने की बजाय ले जाए स्क्रैपिंग सेंटर, नए वाहन खरीदी पर मिलेगी 25 फीसदी की छूट

परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्य के पहले पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का किया शुभारंभ

RVSF से स्क्रैपिंग कराने पर बकाया एक साल का टैक्स, पेनाल्टी और ब्याज में छूट

रायपुर – अगर आप अपने 15 साल पुरानी कार को औने पौने दाम में बेचने की सोच रहे है. तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल गुरुवार को प्रदेश के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने छत्तीसगढ़ के पहले स्क्रैपिंग सेंटर का उद्घाटन किया है. इस सेंटर में पुराने वाहन की स्क्रैपिंग कराने वाले वाहन मालिक को नई गाड़ी खरीदने के लिए शासन से 25 फीसदी की छूट दी जाएगी. छूट के लिए पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर के द्वारा ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिससे सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपोजिट कहा जाएगा. सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपोजिट ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जो परिवहन विभाग के वाहन सॉफ्टवेर में प्रदर्शित होगा और संपूर्ण छत्तीसगढ़ के सभी ऑटोमोबाइल डीलरशिप में मान्य होगा. इसके अतिरिक्त मासिक या त्रैमासिक कर देने वाली ऐसी गाड़िया जिनका टैक्स बकाया है और स्क्रैपिंग कराना चाहते है, उन्हें भी गाड़ी में बकाया पिछले एक साल के टैक्स, पैनल्टी और ब्याज में छूट दी जाएगी. गौरतलब है कि शासकीय विभाग के 15 वर्ष से पुरानी सभी गाड़ियो को भी आवश्यक रूप से स्क्रैप करने का निर्णय लिया जा चुका है. परिवहन मंत्री अकबर ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ को मध्य भारत के लिए वाहन स्क्रैपिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, स्क्रैपिंग की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए इस सेंटर को पूरी तरह डिजिटलीकृत किया गया है. छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत पंजीकृत व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर (आरवीएसएफ) को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की श्रेणी में रखने हेतु अधिसूचना जारी की गई है. राज्य में स्थापित होने वाले आरवीएसएफ भी उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग हेतु निर्धारित छूट का लाभ ले सकते है.इस सेंटर का संचालन मेटल कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया के द्वारा किया जाएगा.

स्क्रैपिंग का प्रॉसेस क्या है ?

जब कोई वाहन स्क्रैप सेंटर में पहुंच जाता है, तो उसे वैज्ञानिक तरीके से नष्ट कर दिया जाता है. अलग-अलग चरणों की बात करें तो स्टेशन पर टायर और इंजन किट हटा दिए जाते है. अगले चरण में बैटरियों और फ्री-ऑन गैस किटों को नष्ट कर दिया जाता है.उसके बाद वाहन की सीटें, स्टीयरिंग, इंजन और रेडिएटर हटा दिए जाते हैं, जिससे धातु से बना एक खोखला ढांचा रह जाता है.

कैसे करे आवेदन ?

आपको अपने पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए पंजीकृत करने के लिए कुछ सरल चरणों का पालन करना होगा. एक विकल्प यह है कि आधिकारिक वेबसाइट https://vscrap.parivahan.gov.in पर जाएं और एक फॉर्म भरें.फिर निकटतम स्क्रैप सेंटर आवेदक से संपर्क करें और इस प्रक्रिया को शुरू कर दें.

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